जानकारी पाने का मेरा अधिकार
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 42
आपके लिए एक कानून है
भारत में एक कानून है।
इसका नाम है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016।
हम इसे RPwD कानून कहते हैं।
यह कानून कहता है: आपके साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए।
धारा 42: जानकारी पाना
धारा 42 बहुत ज़रूरी है।
यह जानकारी पाने के बारे में है।
सरकार बहुत से कागज़ बनाती है।
धारा 42 कहती है: आपको इन कागज़ों को समझने का अधिकार है।
सरकार को आपकी मदद करनी है
सरकार को जानकारी ऐसे रूप में देनी है जिसे आप इस्तेमाल कर सकें।
जैसे:
- कंप्यूटर पर पढ़ने के लिए
- सांकेतिक भाषा (बधिर लोगों के लिए)
- ईज़ी रीड (बौद्धिक दिव्यांगता वाले लोगों के लिए)
- सुनने के लिए ऑडियो
आप क्या कह सकते हैं
अगर कोई दफ़्तर आपको ऐसा कागज़ दे जो आप पढ़ न सकें, तो आप कह सकते हैं:
“कृपया मुझे यह ईज़ी रीड में दीजिए। धारा 42 के तहत यह मेरा अधिकार है।”
अगर कोई न माने
आप शिकायत कर सकते हैं।
हर राज्य में दिव्यांगजन आयुक्त होते हैं।
मनभावन आपकी मदद कर सकता है। फ़ोन: 9911107772।
मनभावन द्वारा जाँचा गया जाँच का रिकॉर्ड अक्टूबर 2026 में प्रकाशित होगा।